सूचना अधिकार

भारत में 12 अक्टूबर 2005 से सूचना अधिकार अधिनियम 2005 पारीत करके प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकारी की कार्यरत में पारदर्शिता और जवाबदेही कार्य को बढ़ावा दिया है । इस अधिनियम के अंतर्गत, हम भारत की प्रत्येक नागरिकों के लिए इस वैबसाइट द्वारा सूचना देने के लिए प्रतिबद्ध हैं । आप अपेक्षित सूचना निम्नलिखित - लिंक से प्राप्त कर सकते हैं ।

अनुभाग 4 (1) के अंतर्गत सूचना

१. संगठन, कार्य एवं कर्तव्य का ब्यौरा|

२. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कर्तव्य और कार्य|

३. निर्णय लेने की प्रक्रिया, पर्यवेक्षण और जवाबदेही चैनलों सहीत|

४. अपने कार्यों के निर्वहन के लिए अपने कर्मचारियों द्वारा प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, मैनुअल और रिकार्ड|

५. नीति या कार्यान्वयन के संबंध में व्यवस्था के बारे, जनता के सदस्यों के द्वारा परामर्श या प्रतिनिधित्व के मौजूदगी|

६. सलाह देने के लिए गठित की बोर्डों, परिषदों, समितियों और दो या दो से अधिक व्यक्तियों से मिलकर अन्यनिकायों, या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त सार्वजनिकता| ७. अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका|

८. अधिनियम में दिए गए अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक एवं मुआवजे|

९. प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट, सभी योजनाओं का प्रस्तावित व्यय एवं संवितरण का विवरण|

१०. उपलब्ध जानकारी का विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप| ११. सार्वजनिक उपयोग के लिए पुस्तकालय या वाचनालय के काम के घंटे बारे में जानकारी, जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण|